भैंस मरी, बीमा कंपनी ने क्लेम ठुकराया
अब आयोग ने सुनाया बड़ा फैसला, 75 हजार रुपये चुकाने का आदेश

रायबरेली। भैंस की मौत के बाद बीमा क्लेम खारिज करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पशुपालक के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
आयोग ने नेशनल एश्योरेंस कंपनी को 45 दिनों के भीतर 75 हजार रुपये का बीमा क्लेम अदा करने का आदेश दिया है। यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया तो कंपनी को 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा।
बछरावां निवासी दिनेश कुमार ने कामधेनु डेयरी योजना के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण लेकर 23 मई 2017 को अपनी भैंसों का बीमा कराया था।
इनमें से एक भैंस की 19 जुलाई 2017 को मृत्यु हो गई। पशुपालक ने बीमा दावा करने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं, लेकिन बीमा कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि भैंस का समुचित इलाज नहीं कराया गया और पशुपालक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता।
पशुपालक के पक्ष में आया फैसला
मामले की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मदन लाल निगम ने बीमा कंपनी के तर्कों को अस्वीकार कर दिया।
आयोग ने कंपनी को 45 दिनों के भीतर 75 हजार रुपये का पूरा क्लेम अदा करने का आदेश दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि समयसीमा के भीतर भुगतान न होने पर कंपनी को 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ राशि का भुगतान करना होगा।
रवि शंकर सिंह की रिपोर्ट पुलिस मुखबिर न्यूज रायबरेली ब्यूरो प्रभारी यूपी
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