एशबाग माइनर पर कब्जे के दो मुकदमों में बड़ा मोड़, पैमाइश नहीं हुई तो नोटिस वापस
रायबरेली। एशबाग माइनर पर कथित अवैध कब्जे के दो मामलों में सुनवाई के दौरान भूमि की सही पैमाइश न होने का मामला सामने आने पर सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने दोनों मुकदमों को समाप्त करते हुए नोटिस वापस लेने का आदेश दिया है। साथ ही सिंचाई विभाग को संबंधित भूमि का दोबारा सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार एशबाग माइनर के 92 कथित कब्जेदारों के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें से 60 से अधिक मामलों में अब तक सुनवाई पूरी हो चुकी है।
अहमदपुर नजूल निवासी एसके शुक्ला और सरोजनी के खिलाफ भी माइनर की भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया था। नोटिस मिलने के बाद दोनों ने आरोपों से इनकार किया।
सुनवाई के दौरान क्षेत्रीय लेखपाल ने जिरह में स्वीकार किया कि उन्होंने संबंधित भूमि की कोई पैमाइश नहीं की थी और वह भूमि की चौहद्दी भी नहीं बता सकते।
वहीं, सींचपाल भी नहर की लंबाई-चौड़ाई की नाप-जोख का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके। वह कथित कब्जे का स्थान और उसकी चौहद्दी बताने में भी असमर्थ रहे।
अवैध कब्जे की ठोस पुष्टि नहीं होने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने दोनों मामलों को खारिज कर नोटिस वापस लेने का आदेश दिया।
रवि शंकर सिंह की रिपोर्ट पुलिस मुखबिर न्यूज रायबरेली ब्यूरो प्रभारी यूपी
PM News 18 Hindi News Website
