बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे 23 होटल-मैरेज लॉन पर प्रशासन का बड़ा एक्शन
बंद कराने के आदेश जारी!
रायबरेली। जिले में बिना अनिवार्य पंजीकरण के संचालित हो रहे 23 होटल, गेस्ट हाउस और मैरेज लॉन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने मंगलवार को महराजगंज, ऊंचाहार और डलमऊ के तहसीलदारों को तत्काल कार्रवाई कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन के अनुसार सराय अधिनियम, 1867 की धारा-4 के तहत होटल, गेस्ट हाउस और मैरेज लॉन का पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
इससे पहले जिले के करीब 150 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर पंजीकरण कराने का अवसर दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी कई संचालकों ने नियमों का पालन नहीं किया।
रायबरेली में प्रशासन का बड़ा एक्शन
अब प्रशासन ने ऊंचाहार के 11, महराजगंज के 7 और डलमऊ के 5 होटल एवं मैरेज लॉन को बंद कराने का आदेश जारी कर दिया है। संबंधित तहसीलदारों को मौके पर कार्रवाई सुनिश्चित कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने बताया कि नोटिस के बावजूद संबंधित प्रतिष्ठानों ने अनिवार्य पंजीकरण नहीं कराया, इसलिए नियमानुसार उन्हें बंद कराने की कार्रवाई की जा रही है।
रवि शंकर सिंह की रिपोर्ट पुलिस मुखबिर न्यूज रायबरेली ब्यूरो प्रभारी यूपी
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