गांधी आश्रम प्रबंधन पर शिकंजाबकाया वेतन वसूलने के लिए प्रशासन सक्रिय

देवरिया। वर्षों से लंबित बकाया वेतन भुगतान के मामले में उप श्रमायुक्त, गोरखपुर ने बड़ा कदम उठाते हुए गांधी आश्रम प्रबंधन से ₹18,79,100 की बकाया वेतन राशि को भू-राजस्व की भांति वसूलने के लिए जिलाधिकारी देवरिया को पत्र भेजा है। इससे संबंधित आदेश सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है।
दस्तावेज़ के अनुसार, महराजगंज जिले के निवासी कन्हैया लाल श्रीवास्तव द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसमें कहा गया कि पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय गोरखपुर द्वारा औद्योगिक विवाद संख्या 470/2009 में दिए गए निर्णय के बावजूद उन्हें बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया।
उप श्रमायुक्त कार्यालय ने बताया कि संबंधित प्रबंधन को निर्धारित समय के भीतर राशि जमा करने का अवसर दिया गया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया और न ही कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत किया गया। इसके बाद ₹18,79,100 की धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूल कर श्रमिक को भुगतान कराने की संस्तुति जिलाधिकारी को भेज दी गई है।
अब इस आदेश के बाद गांधी आश्रम प्रबंधन पर राजस्व वसूली की कार्रवाई की संभावना तेज हो गई है। मामले की चर्चा श्रमिकों और स्थानीय लोगों के बीच भी जोरों पर है।
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