Free education :पहली दिसंबर से शुरू होगा आवेदन, जाने क्या है मानक
Free education : को पहली दिसम्बर से होगा
-एक लाख वार्षिक आय वाले कर सकते हैं
आवेदन निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन
पहली दिसंबर से शुरू होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार गुप्ता ने
सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को प्रचार प्रसार करने और आवेदन कराने का निर्देश दिया है।
अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार
बीएसए ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम।
2009 की धारा 12(1) (ग) के अन्तर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं
दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा एक, पूर्व प्राथमिक कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश दिया जाना अरक्षित है।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत
अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-01और पूर्व प्राथमिक कक्षा (नर्सरी) में
चार चरणों में होगा आवेदन
प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन 01 दिसंबर 2024 से शुरू हो रहा है।
आवदेन चार चरणों में होगा ,इसमें निजी संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक अभिभावक
वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है।वह अपने बच्चों का पंजीकरण आरटीई पोर्टल पर करा सकते हैं।
प्रथम चरण में आवेदन म 01 दिसंबर 2024 से 19 दिसंबर 2024 तक कर सकते हैं।
आवेदन के समय बच्चे के जन्म प्रमाण-पत्र,अभिभावक का आय प्रमाण पत्र
इस अधिकार के तहत बच्चों को क्या मिलेगा
Free education में निवास प्रमाण-पत्र लगाना होगा अभिभावक को चाहिए कि
प्रवेश के लिए निकटतम विद्यालय को ही प्राथमिकता दें।इस अधिकार के तहत बच्चों को
ड्रेस, बैग आदि के लिए पांच हजार का अनुदान भी अभिभावक को दिया जाएगा।
सरकार की इस पहल से गरीब के बच्चे इस अधिकार के तहत निशुल्क शिक्षा से जुड़ सकते हैं ।
उन्होंने बताया कि मानक को पूरा करते हुए छात्र को इस अधिकार के तहत अनुमति दी जाएगी।
निशुल्क शिक्षा अधिकार को पाने के लिए चयनित विद्यालय मान्य होगा जहां छात्र पढ़ाई कर सकता है
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