राष्ट्रीय लोक अदालत की बड़ी चौपाल,14 मार्च को
NationalLokAdalat : हजारों वादों के निस्तारण का सुनहरा मौका,
महराजगंज।जनपद न्यायालय परिसर में दिनांक 14 मार्च 2026 (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार संपन्न होगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में वादकारियों को बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महराजगंज के सचिव सुनील कुमार नागर ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम से संबंधित वाद, बैंक वसूली प्रकरण, मोटर वाहन अधिनियम (एम.वी. एक्ट) के वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक विवाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से संबंधित मामलों सहित), सेवा से जुड़े वेतन विवाद एवं सेवा निवृत्ति लाभ, स्टाम्प, राजस्व एवं चकबंदी वाद, किराया,
सुखाधिकार, विशिष्ट अनुतोष सहित अन्य सिविल वाद, तथा बैंकों व अन्य संस्थानों के प्री-लिटिगेशन वादों का अधिकाधिक निस्तारण किया जाएगा।
मामलों का समाधान आपसी सहमति से
राष्ट्रीय लोक अदालत की विशेषता यह है कि इसमें मामलों का समाधान आपसी सहमति से, कम समय में और कम खर्च में किया जाता है। समझौते के आधार पर निस्तारित मामलों में अपील का प्रावधान नहीं होता, जिससे वादकारियों को स्थायी समाधान मिलता है।
इस अवसर पर जनपद के समस्त पीठासीन अधिकारी अपने-अपने न्यायालयों में लोक अदालत की पीठ के रूप में बैठेंगे और लंबित व पूर्व-वादों का निस्तारण करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक नागरिक इस लोक अदालत का लाभ उठाएं और वर्षों से लंबित मामलों से राहत पाएं।
लोक अदालत का लाभ उठाएं
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला सूचनाधिकारी, महराजगंज से अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सूचना समस्त दैनिक समाचार-पत्रों में नियमित अंतराल पर कम से कम तीन बार प्रकाशित कराई जाए, ताकि जन-जन तक यह जानकारी पहुंचे और अधिकाधिक वादकारी समय पर उपस्थित हो सकें।
राष्ट्रीय लोक अदालत आमजन के लिए न्याय का सुलभ, सरल और सशक्त मंच है, जहां विवाद नहीं, समाधान होता है।
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