रेडबुल एनर्जी ड्रिंक निकली मिसब्रांड, निर्माता पर ₹2 लाख का जुर्माना
एडीएम प्रशासन की अदालत का बड़ा फैसला, विक्रेता और नमकीन दुकानदार पर भी लगा अर्थदंड
रायबरेली। विधि विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में रेडबुल एनर्जी ड्रिंक का नमूना मिसब्रांड पाए जाने के मामले में एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ की अदालत ने निर्माता कंपनी पर दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
वहीं, विक्रेता पर 25 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। सभी संबंधितों को एक माह के भीतर अर्थदंड की राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में भुगतान न करने पर राजस्व विभाग के माध्यम से वसूली की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वाती सिंह ने 10 मई 2018 को शहर के कैपरगंज स्थित अनमोल बेकरी से रेडबुल एनर्जी ड्रिंक का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था।
जांच रिपोर्ट में नमूना मिसब्रांड मिलने के बाद एडीएम प्रशासन की अदालत में मुकदमा दर्ज कराया गया। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने निर्माता और विक्रेता को दोषी माना।
अदालत ने मुंबई स्थित रेडबुल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर दो लाख रुपये तथा अनमोल बेकरी के संचालक विनोद कुमार हसानी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
बादशाह नमकीन का नमूना फेल, दुकानदार पर ₹25 हजार जुर्माना
एक अन्य मामले में बादशाह नमकीन का नमूना जांच में फेल मिलने पर दुकानदार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण कुमार ने 10 दिसंबर 2021 को दरियाशाह गौरा स्थित हरिशंकर की दुकान से नमकीन का नमूना लेकर प्रयोगशाला भेजा था।
जांच में नमूना मानकों पर खरा नहीं उतरा, जिसके बाद मुकदमा एडीएम प्रशासन की अदालत में चला। सुनवाई पूरी होने के बाद दुकानदार हरिशंकर पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। रकम एक माह में जमा नहीं करने पर तहसील के माध्यम से वसूली के आदेश दिए गए हैं।
रवि शंकर सिंह की रिपोर्ट पुलिस मुखबिर न्यूज रायबरेली ब्यूरो प्रभारी यूपी
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