गैंगस्टर पर प्रशासन का बड़ा शिकंजा, ₹4 लाख की बोलेरो कुर्क
अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ प्रतापगढ़ पुलिस की कार्रवाई, वाहन थाना परिसर में कराया गया खड़ा
प्रतापगढ़, 20 अगस्त। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए प्रतापगढ़ पुलिस और प्रशासन ने अभियुक्त अलीम उर्फ मोनू की करीब चार लाख रुपये कीमत की महेन्द्रा बोलेरो कुर्क कर ली।
पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक पाण्डेय के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई है।
पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली नगर में दर्ज मु0अ0सं0-657/2025, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम से संबंधित अभियुक्त अलीम उर्फ मोनू पुत्र लतीफ निवासी आममऊ ककरहा, थाना अन्तू के खिलाफ यह कार्रवाई की गई।
चार लाख की बोलेरो जब्त
कुर्क की गई संपत्ति में सफेद रंग की महेन्द्रा बोलेरो वाहन (UP 72 AP 8217) शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत पुलिस ने ₹4,00,000 बताई है। आदेश के अनुपालन में थानाध्यक्ष कोतवाली देहात पुष्पराज सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी करते हुए वाहन को कुर्क कर थाना कोतवाली देहात परिसर में सुरक्षार्थ खड़ा करा दिया।
कई मुकदमों का हवाला
पुलिस ने अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी जारी किया है। इसमें वर्ष 2014 में थाना अन्तू में मारपीट, गाली-गलौज, घर में घुसने और अन्य धाराओं से संबंधित मुकदमा, वर्ष 2024 में कोतवाली नगर में मुकदमा तथा वर्ष 2025 में कोतवाली नगर में बीएनएस एवं सीएलए एक्ट से संबंधित मुकदमे शामिल हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमे दर्ज होने का पुलिस ने उल्लेख किया है।
अपराधियों की संपत्ति पर जारी रहेगी कार्रवाई
पुलिस प्रशासन का कहना है कि संगठित अपराध और गैंगस्टर गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अभियान जारी है। अपराध से अर्जित अथवा अपराध से संबंधित संपत्तियों को चिन्हित कर नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
अभिषेक सिंह की रिपोर्ट पुलिस मुखबिर न्यूज प्रतापगढ़ ब्यूरो प्रभारी यूपी
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