रायबरेली में खाद्य कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई
जांच में फेल हुए ब्रांडेड काजू-बादाम, खोवा और धनिया, सात पर मुकदमे की तैयारी
रायबरेली। जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद कई ब्रांडेड खाद्य पदार्थ प्रयोगशाला की जांच में तय मानकों पर खरे नहीं उतरे।
जांच रिपोर्ट आने के बाद लखनऊ और कानपुर के सप्लायरों समेत सात कारोबारियों को नोटिस जारी कर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कुछ नमूने अवमानक तो कुछ उपभोग के लिए असुरक्षित पाए गए हैं।
ब्रांडेड ड्राई फ्रूट भी जांच में फेल
सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि 11 अक्टूबर 2025 को एफएसओ सेफलो रस्तोगी ने सालोन के आशियाना नगर स्थित राजेश कुमार की दुकान से एमडी ड्राई फ्रूट्स ब्रांड बादाम का नमूना लिया था।
जांच में नमूना अवमानक मिलने पर विक्रेता के साथ कानपुर के तुलसा नगर, नयागंज स्थित सप्लायर ऋषि एंड कम्पनी को नोटिस जारी किया गया है।
10 अक्टूबर 2025 को एफएसओ कंचनलता तिवारी ने शहर के सावलानी की दुकान से अप्पू ब्रांड काजू का नमूना लिया था। प्रयोगशाला जांच में यह भी अवमानक मिला। इसके बाद विक्रेता और लखनऊ के दलमंडी, रकाबगंज स्थित सप्लायर रामसरे गौरीशंकर को नोटिस भेजा गया है।
खोवा मिला असुरक्षित
14 अगस्त 2025 को एफएसओ उदयराज ने ऊंचाहार के आरखा स्थित गुप्ता स्वीट्स से खोवा का नमूना लिया था। जांच में यह अवमानक होने के साथ-साथ मानव उपभोग के लिए असुरक्षित भी पाया गया। दुकानदार छेदीलाल को नोटिस जारी किया गया है।
11 जून 2026 को एफएसओ कंचनलता तिवारी ने सालोन स्थित डीके लघु उद्योग से साबुत धनिया का नमूना लिया था। जांच में यह भी अवमानक और असुरक्षित घोषित किया गया। विक्रेता के साथ कानपुर के बांबे वाला हाता, धनकुट्टी स्थित हरिओम ट्रेडर्स को भी नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस के बाद मुकदमे की तैयारी
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार सभी संबंधित विक्रेताओं और सप्लायरों से जवाब मांगा गया है। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर सात कारोबारियों के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाएगा।
रवि शंकर सिंह की रिपोर्ट पुलिस मुखबिर न्यूज रायबरेली ब्यूरो प्रभारी यूपी
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