चार मौतों वाले डम्फर हादसे में बड़ा एक्शन, चालक गिरफ्तार
भारी वाहन चलाने का वैध लाइसेंस नहीं था राहुल के पास, पिता के साथ खुद पहुंचा थाने
महराजगंज। निचलौल थाना क्षेत्र में चार लोगों की जान लेने वाले भीषण डम्फर हादसे में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। हादसे के बाद से वांछित चल रहे डम्फर चालक राहुल कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
जांच में सामने आया कि डम्फर जैसे भारी व्यावसायिक/परिवहन वाहन को चलाने के लिए उसके पास संबंधित श्रेणी का वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।
पुलिस के मुताबिक आरोपी राहुल कुशवाहा पुत्र संजय कुशवाहा निवासी जंगल शाहपुर, पोस्ट सिंघापट्टी, थाना कोतवाली पडरौना, जनपद कुशीनगर है। 22 अगस्त को राहुल अपने पिता के साथ खुद निचलौल थाने पहुंचा
जहां उसने पुलिस के सामने अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किया। दस्तावेज की जांच में लाइसेंस भारी व्यावसायिक अथवा परिवहन वाहन चलाने के लिए वैध नहीं पाया गया।
तेज रफ्तार और लापरवाही का आरोप
पुलिस के अनुसार राहुल डम्फर संख्या UP53 JT 5551 चला रहा था। आरोप है कि वह डम्फर को तेज गति और लापरवाही से चला रहा था। इसी दौरान हुए भीषण हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद चार परिवारों में मातम पसर गया।
हादसे में मृतकों की पहचान रवि पुत्र रामव्यास, शनि पुत्र रामक्यास और विवेक पुत्र स्वर्गीय संतोष, निवासी पंचमा थाना निचलौल तथा रिकेश पुत्र श्रीपत, निवासी गोगहरा थाना जमालपुर, जनपद मिर्जापुर के रूप में हुई है।
बिना वैध लाइसेंस डम्फर चलाने पर उठे सवाल
चार मौतों के बाद हुई पुलिस जांच में चालक की योग्यता भी सवालों के घेरे में आ गई है। भारी और व्यावसायिक वाहनों के संचालन के लिए संबंधित श्रेणी का वैध लाइसेंस आवश्यक होता है। लेकिन पुलिस जांच में राहुल का लाइसेंस इस श्रेणी के वाहन के संचालन के लिए वैध नहीं पाया गया।
ऐसे में अब यह सवाल भी उठ रहा है कि बिना वैध कमर्शियल लाइसेंस के चालक को डम्फर चलाने की जिम्मेदारी किसने दी थी? इस पहलू की भी जांच की जरूरत सामने आ रही है।
वांछित था चालक, पिता के साथ खुद पहुंचा थाने
हादसे के बाद पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही थी। इसी बीच 22 अगस्त को राहुल अपने पिता के साथ निचलौल थाने पहुंच गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर दस्तावेजों की जांच की और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया।
निचलौल पुलिस के मुताबिक मामले में मु.अ.सं. 228/2026 दर्ज है। आरोपी के खिलाफ धारा 281/105/324(4) बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
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